बिहार काष्ठ अधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार
बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2020 को सरकार के संकल्प संख्या 2/वन विविध-16/2018 2335 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु और इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिये इन दिशा-निर्देशों को निर्मित किया गया है। बिहार के 38 जिलों में कुल 2272 लाइसेंस प्राप्त आरा मिल, 279 विनियर मिल, 142 प्लाईवुड उद्योग और कई फर्नीचर बनाने वाली इकाईयां है। काष्ठ आधारित उद्योग में तकनीक का उपयोग अद्यतन मानक के नही हैं। अकुशल संयंत्र और मशीनरी के उपयोग से मूल्य वर्धित उत्पाद की गुणवत्ता कम होती है और कच्चे माल की बर्बादी भी अधिक होती है। यह दिशा-निर्देश निवेश लाने एवं वर्तमान में स्थापित आरा मिल, विनियर मिल और प्लाईवुड इकाइयों के साथ-साथ फर्नीचर बनाने वाली इकाई के लिए सकारात्मक व्यापार की परिस्थितियां बनायेगी। उक्त दिशानिर्देश वर्तमान काष्ठ आधारित उद्योग के विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण/तकनीक उन्नयन फर्नीचर बनाने की इकाई को जोड़ने तथा स्थापित उद्योगों की गुणवता एवं सह-क्रियाशीलता में वृद्धि में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त उक्त, दिशानिर्देश असंगठित क्षेत्र और मौजूदा छोटे फर्नीचर और अन्य आधुनिक कलाकृतियों को बनाने वाली इकाईयों के शिल्पकारों की सहायता करेगी। इस क्षेत्र में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की अपार संभावनाए हैं।
आवदेन ऑनलाइन जमा किये जायेंगे और यह एक सतत प्रक्रिया होगी।
विभिन्न श्रेणियों के तहत सब्सिडी के बारे में आवेदन और जानकारी वेबसाइट: https://forestonline/BWBIIP/Homehn.aspx से प्राप्त की जा सकती है|
नोडल अधिकारी का नाम: xxxxxxxxxxxxxxxx
फोन नंबर- xxxxxxxx